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इन्दौर : सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करवाने हेतु दिया जाये टोकन - बडवानी जिला कलेक्टर श्री वर्मा



इन्दौर 

संभाग के बड़वानी जिला कलेक्टर श्री शिवराजसिह वर्मा ने परिपत्र भेजकर जिले के समस्त प्राथमिक कृषि साख समिति/ प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार/ महिला बहु.सह. संस्थाऐं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान/ रासायनिक  खाद वितरण केन्द्र के संचालको को बताया है कि उनकी संस्थाओं के संचालन का समय प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान हितग्राहियो को बैठने हेतु पर्याप्त छायादार स्थान तथा पीने के पानी की व्यवस्था की जाये, साथ ही दुकान पर आये हितग्राहियो का थर्मल स्केनिंग एवं आक्सीमीटर से परीक्षण कर मास्क, सैनेटाइजर की व्यवस्था कर सोशल  डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाये।

    शासकीय उचित मूल्य दुकान एवं रासायनिक खाद विक्रेताओं को शत-प्रतिशत  कोविड - 19  वैक्सीन लगवाई जाये। कोरोना पाजिटिव एवं असहाय वृद्ध हितग्राहियो के घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। ग्रामवार कृषको को खाद वितरण व्यवस्था हेतु रोस्टर तैयार कर वितरण कराया जाये एवं कृषको, हितग्राहियो को  रासायनिक  खाद एवं सार्वजनिक वितरण की दुकान पर भी टोकर जारी कर माईक से टोकन नम्बर अलांउस करें। वितरण कार्य पीओएस मशीन के माध्यम से ही किया जावे। अत्यधिक भीड-भाड होने की दशा में सुरक्षा हेतु पुलिस बल भी प्राप्त किया जाये।
    जिन दुकानो पर गोदाम छोटे है, या तीन माह के खाद्यान्न के भण्डारण की व्यवस्था नही है, वहॉ पर शासकीय भवन जैसे पंचायत, स्कूल, आंगनवाड़ी मांगलिक भवन अथवा समितियों के गोदाम जिसमें सुरक्षित भण्डारण हो सकता है। उन भवनों में अस्थाई व्यवस्था कर आवंटित सामग्री का भण्डारण करवाया जाये। संस्था स्तर पर फ्लेक्स, बैनर लगाये जाये एवं कोटवार के माध्यम से डोंडी पिटवाकर भी प्रचार - प्रसार किया जाये।

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