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अनुविभाग शिवपुरी में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


 


 शिवपुरी  अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी श्री अरविंद कुमार वाजपेयी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये अनुविभाग शिवपुरी क्षेत्रान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेश अनुविभाग शिवपुरी क्षेत्र में 15 सितम्बर तक प्रभावशील रहेगा।

जारी आदेश के तहत ऐसे व्यक्ति जो जिले के बाहर से अनुविभाग शिवपुरी क्षेत्र की राजस्व सीमा में प्रवेश करते हैं, उन्हें अपने साथ अधिकतम सात दिन पूर्व की आरटी पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्यतः साथ में रखनी होगी तथा प्रवेश के पूर्व नगर पालिका परिषद शिवपुरी के कार्यालय में स्थित कोविड कंट्रोल रूम को दूरभाष क्रमांक 07492-232881 पर सूचना देना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्ति जो बाहर से आए हुये हैं उनके पास वैक्सीन के दोनो डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उक्त दोनों न होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को सात दिवस के लिये होम क्वारनटीन या कोविड कमांड सेंटर में रहना अनिवार्य होगा एवं आरटी पीसीआर टेस्ट काराना अनिवार्य होगा एवं संबंधित थाने को इसके संबंध में सूचित करना होगा।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
 

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