मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल अंतर्गत पंजीकृत ऐसे समस्त श्रमिक जिनके पंजीयन कार्ड की वैधता समाप्त हो चुकी है, से अपील की गई है कि नवीनीकरण प्रक्रिया का पालन कर नवीनीकरण करवाएं।
पंजीयन कार्ड के नवीनीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे मूल आवेदन, समग्र परिवार की जानकारी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो तथा विगत 1 वर्ष में 90 दिवस कर्मकार श्रमिक के रूप में नियोजित रहने संबंधी प्रमाण-पत्र के साथ अपना आवेदन स्थानीय लोक सेवा केंद्र ग्राम पंचायत या नगरी निकाय के माध्यम से जमा करें। अपीलीय प्रक्रिया मध्य प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल अंतर्गत पंजीकृत ऐसे समस्त समीप जिनके पंजीयन को भौतिक सत्यापन के दौरान 20 वर्ष अपात्र चिन्हित किया जा चुका है वे श्रमिक अपनी पात्रता के दस्तावेज सहित अपनी अपील ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को तथा शहरी क्षेत्र में आयुक्त अथवा नगर पालिका अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।
श्रमिक के पंजीयन की पात्रता की जांच समग्र आईडी अथवा पोर्टल का उपयोग कर http://labour.mp.gov.in/ public/BenifitStatus.aspx के द्वारा की जा सकती है। आवश्यक दस्तावेजों में मूल अपील, आवेदन, समग्र परिवार की जानकारी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो तथा विगत 1 वर्ष में 90 दिवस कर्मकार श्रमिक के रूप में नियोजित रहने संबंधी लॉटरी किया व प्रमाण पत्र शामिल है।
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