मध्य प्रदेश के 3 जिलों में चार अवैध टोल प्लाजा संचालित किए जा रहे हैं। इन के माध्यम से आम जनता से 3090 करोड रुपए की नियम विरुद्ध वसूली कर ली गई है। यह अवैध टोल प्लाजा मध्यप्रदेश के सतना, सिवनी और गुना जिले में संचालित हो रहे हैं।
हम आप को बतादें कि
दिनांक 22 मार्च 2022 को लोकसभा में केंद्रीय सड़क
एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि
60 किलोमीटर से कम की दूरी पर बना कोई भी टोल प्लाजा अवैध है। मध्यप्रदेश के सतना जिले में दो, सिवनी जिले में एक और गुना जिले में एक टोल प्लाजा ऐसा है जो 60 किलोमीटर से कम की दूरी पर स्थित है। इन चारों टोल प्लाजा पर 3090 करोड रुपए की टोल टैक्स वसूली की जा चुकी है। स्वाभाविक है कि यह भी अवैध वसूली है। केंद्रीय मंत्री के बयान आने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के भोपाल स्थित रीजनल ऑफिस ने इन चारों टोल प्लाजा की डिटेल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजी है।
आधिकारिक पुष्टि
मप्र में 4 टोल प्लाजा 60 किलोमीटर से कम दूरी के नियम के दायरे में आ रहे हैं। जल्द ही इन्हें समाप्त किया जा सकता है, इसका निर्णय मंत्रालय स्तर पर होगा। केंद्रीय मुख्यालय को इसकी जानकारी भेज दी है।’
-विवेक जायसवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, एनएचएआई, भोपाल
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