खादी तथा ग्रामोद्योग के प्रभारी प्रबंधक ने बताया कि योजना के अंतर्गत आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष के अधिक है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, इकाई स्थल का जनसंख्या प्रमाण पत्र, 8 वीं उर्त्तीण की मार्कशीट, आधारकार्ड, फोटो, उद्योग से संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक को 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत (अधिकतम अनुदान राशि रूपये 17.50 लाख) तक मार्जिन मनी (अनुदान) की पात्रता होगी।
योजना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु https://www.kviconline.gov.in/
अधिक जानकारी के लिए प्रभारी प्रबंधक मप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला पंचायत कार्यालय, पोहरी रोड़ शिवपुरी में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता हैं।
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