शिवपुरी, बच्चों के 2015 के दिशा-निर्देशों के अनुसार गोद लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए वैरीडस मान्यता प्राप्त एजेंसियों और अधिकारियों को भूमिकाएँ सौंपी गई है। गोद लेने योग्य बच्चों से संबंधित प्रक्रिया, दिशा-निर्देश, गोद लेने की प्रक्रिया, हर निवासी भारतीय एजेंसियों और प्राधिकरणों की पहचान, टोल फ्री हेल्पलाइन नं.- 1800-11-1311 पर संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास एम.एम. हॉस्पिटल के पास हाथीखाना शिवपुरी में कार्यालयीन समय पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
महिला एवं बाल विकास के जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि गोद लेने का मतलब एक कानूनी प्रक्रिया है, जो किसी को बच्चे का माता-पिता बनने की अनुमति देती है, भले ही माता-पिता और बच्चे का खून से कोई संबंध न हो। लेकिन हर तरह से गोद लेने वाले माता-पिता ही बच्चे के माता-पिता होते है। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु एक प्राधिकृत संस्था है। जिसकी वेबसाइट Cara.nic.in है। भावी दत्तक माता-पिता जो एक बच्चे को गोद लेने का इरादा रखते है, को अनुसूची 5 मे दिए गए आवेदन पत्र को भरकर और संबंधित दस्तावेजो को अपलोड करके बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
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