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पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितग्राहियों के लिए स्वरोजगार योजनाओं हेतु आवेदन आमंत्रित

 


शिवपुरी 
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम तथा स्वरोजगार योजनाएं संचालित की गई है। उक्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी samast.mponlione.gov.in पर एवं कार्यालय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी में जानकारी हेतु संपर्क कर सकते हैं।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सहायक संचालक ने बताया कि उद्यम योजना अंतर्गत ऋण केवल नवीन उद्योगों की प्रस्तावना के लिए दिया जाएगा। इसके लिए उद्योग इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख रूपए तक की परियोजना है एवं सेवा ईकाई के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपये तक की योजना है। आवेदक की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष, योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार स्वरोजगार योजना अंतर्गत सभी प्रकार के नवीन रोजगार की स्थापना के लिए देय होगा। इसमें 10 हजार से 1 लाख रुपए परियोजना है। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष तथा आयकरदाता न हो। हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी अधिकतम 7 वर्षों तक ऋण भुगतान निर्धारित समय की शर्त पर दिया जाएगा।

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