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चायना मर्डर केस : सभी आरोपियों को माननीय उच्च न्यायालय का जमानत देने से इंकार


बैराड -शिवपुरी जिले के बैराड तहसील का  बहुचर्चित मामला जिसमे दिनदहाड़े घर मे घुसकर आरोपियों ने लूट के साथ चायना शर्मा की हत्या कर दी थी उन  आरोपियों मे से चार आरोपियोंने भरत तोमर , ब्रजमोहन परिहार , पवन शर्मा एवं कल्याण रावत की ओर से  माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर मे जमानत याचिका दायर की गई। जो कि माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों की जमानत को  खारिज कर दिया गया है ।आरोपियों की ओर से पैरवी एडवोकेट अतुल गुप्ता एवं एडवोकेट नितिन गोयल द्वारा की गई । वहीं फरियादी की ओर से पैरवी उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट बी.के.शर्मा एवं सहयोगी अधिवक्ता प्रशांत शर्मा एवं शासकीय अधिवक्ता द्वारा की गई , श्री बी.के.शर्मा द्वारा माननीय न्यायालय में अनेक तर्क प्रस्तुत किए जिसमें उन्होंने कहा यह एक लूट डकैती के साथ क्रुर हत्या का मामला है जिसमें जमानत देना उचित नहीं होगा ,साथ ही श्री शर्मा द्वारा कई तर्क एवं साक्ष्य माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किये जो कि माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इंकार कर दिया एवं सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई । 


आपको बता दे चायना शर्मा हत्याकांड बहुत ही वीभत्स मामला था जिसमें आरोपियों ने दिन दहाड़े घर मे घुसकर लूट कर चायना शर्मा की हत्या कर भाग गए थे जिसमें हत्या की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को दो तीन महीने के बडे लम्बे अन्तराल के बाद सफलता मिली थी ,तत्कालीन एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया एवं  एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया एवं तत्कालीन थाना प्रभारी नवीन यादव एवं धर्मेंद्र शिवहरे की भूमिका विशेष रही । आरोपी इतने शातिर थे कि लूट किये हुए सोने को न बेचते  हुए उन्होंने उसपर गोल्ड लोन लिया गया जिसका पर्दाफाश पुलिस द्वारा किया गया था , वर्तमान में सभी आरोपी जेल में निरूध्द है

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