पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2024 (उत्तरार्द्ध) के लिए निर्वाचन कार्यक्रम सोमवार को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार जिले में 2 पंच पद के उप निर्वाचन के लिए 18 नवम्बर को प्रातः 10.30 बजे से निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन होगा।
आयोग के अनुसार नाम-निर्देशन पत्र की अंतिम तिथि 25 नवम्बर को 10.30 से अपरान्ह 3 बजे तक रहेगी। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 26 नवम्बर को 10.30 बजे से होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 28 नवम्बर अपरान्ह 3 बजे तक रहेगी। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतिकों का आवंटन 28 नवम्बर को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद होगा। मतदान यदि आवश्यक हो तो 09 दिसम्बर को प्रातः 7 से 3 अपराह्न बजे तक होगा। मतगणना, सारणीकरण और निर्वाचन परिणामों की घोषणा मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना (केवल पंच पद के लिए) 09 दिसम्बर को मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ईव्हीएम से की जाने वाली मतों की गणना 13 दिसम्बर को प्रातः 8 बजे से, पंच पद की मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा तथा पंच पद की विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 16 दिसम्बर को प्रातः 10.30 बजे से की जाएगी। सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 13 दिसम्बर को प्रातः 10.30 बजे से की जाएगी।

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