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Shivpuri News : छह वर्षीय दिव्यांग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

खबर शिवपुरी जिले से आ रही है जहां बताया जा रहा कि विशेष न्यायालय (पॉक्सो) शिवपुरी ने छह वर्षीय दिव्यांग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी राजू जाटव को दोषी करार देते हुए शेष जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त आरोपी को आर्थिक दण्ड से भी दंडित किया गया है। यह फैसला लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत दिया गया है।

फरवरी 2024 में थाना बैराड़ क्षेत्र के एक गांव में यह अमानवीय घटना घटित हुई थी। बालिका के परिजन खेत पर काम करने गए थे, तब आरोपी ने टपरिया में अकेली बच्ची को निशाना बनाया। बच्ची बोलने और चलने-फिरने में असमर्थ थी। शाम को लौटने पर परिजनों ने आरोपी को टपरिया से बाहर निकलते देखा और अंदर जाकर बच्ची को बेहोशी की हालत में खून से लथपथ पाया।

घटना की रिपोर्ट के आधार पर थाना बैराड़ में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच पूरी कर अभियोजन द्वारा न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

विशेष न्यायालय (पॉक्सो) शिवपुरी ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी राजू जाटव को दोषी मानते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 376(क), 354(सी) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)(के)/6 एवं 11/12 के तहत आजीवन कारावास (प्राकृतिक जीवनकाल तक) और आर्थिक दण्ड से दंडित किया।

सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रीति संत ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय को आरोपी के दोषी होने के लिए आश्वस्त किया।

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