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Shivpuri News: कोर्ट रोड को 'आदर्श मार्ग' बनाने की कवायद, प्रशासन, पुलिस और नपा ने चलाया संयुक्त अतिक्रमण विरोधी अभियान

Shivpuri Court Road Anti Encroachment Drive JCB Action

शिवपुरी। शिवपुरी शहर के सबसे प्रमुख और व्यस्ततम व्यावसायिक मार्ग कोर्ट रोड को सुगम, व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर बुधवार को जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम ने व्यापक स्तर पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया।

माधव चौक से लेकर कोर्ट रोड सब्जी मंडी तक जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली की मदद से अवैध कब्जों, सड़क बाधित करने वाले ठेलों और दुकानों के बाहर फैलाए गए सामान को हटाया गया।

जेसीबी की मदद से हटाया गया अवैध कब्जा

कोर्ट रोड पर लंबे समय से सड़क के दोनों ओर फल-सब्जी के ठेले खड़े रहने, दुकानदारों द्वारा सड़क की सीमा तक सामान फैलाने और अवैध टीन शेड लगाने की शिकायतें मिल रही थीं। इसके कारण सड़क संकरी हो गई थी और हर समय जाम की स्थिति बनी रहती थी।

इस अभियान के दौरान:

  • माधव चौक से सब्जी मंडी तक मार्ग पर आवागमन बाधित करने वाले चारपहिया ठेले हटाए गए।
  • दुकानों के बाहर रखे अवैध सामान और टीन शेडों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया।
  • राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में तुरंत बड़ी राहत मिली।

प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी निगरानी में पूरी की गई। मौके पर मौजूद प्रमुख अधिकारी:

  • राजस्व विभाग: एसडीएम (SDM) आनंद सिंह राजावत, तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा
  • नगर पालिका: मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) यशवंत राठौर
  • पुलिस प्रशासन: एसडीओपी (SDOP) सचिन कुमार धुर्वे, यातायात प्रभारी रणवीर यादव, कोतवाली थाना प्रभारी रोहित दुबे एवं देहात थाना प्रभारी विकाश यादव

दोबारा कब्जा करने पर होगी सख्त कानूनी कार्यवाही 

प्रशासन ने दुकानदारों और ठेले वालों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपनी तय सीमा के भीतर ही व्यापार करें।

अधिकारियों की चेतावनी: Court Road सहित शहर के अन्य प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराने का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। यदि कार्रवाई के बाद दोबारा किसी ने अवैध कब्जा किया या सड़क पर सामान फैलाया, तो संबंधित व्यक्ति या दुकानदार के खिलाफ कठोर दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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