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पेंशन योजना में गरीबी रेखा का बंधन किया समाप्त

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत दिव्यांगजनों के लिए प्रदाय पेंशन योजना में गरीबी रेखा का बंधन समाप्त कर दिया है। इसके लिए विभाग द्वारा संशोधित पात्रता शर्तों के अधीन 6 वर्ष से 79 आयु के दिव्यांगों को 300 रूपए प्रतिमाह एवं 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर 500 रूपए प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन की पात्रता होगी। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अवर सचिव ने समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम, समस्त जिला पंचायत सीईओ, समस्त उप संचालक, जनपद पंचायत सीईओ एवं समस्त सीएमओ नपाध्यक्ष को पत्र लिखा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि योजना अंतर्गत वर्तमान में दिव्यांगजन जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है, को पेंशन प्रदाय किए जाने का प्रवधान है। इसके लिए दिव्यांग मप्र की मूल निवासी होना चाहिए। दिव्यांग की न्यूनतम आयु 6 वर्ष या उससे अधिक हो, दिव्यांग आयकरदाता न हो। दिव्यांग परिवार पेंशन प्राप्त न कर रहा हो। दिव्यांग बीपीएल का बंधन आवश्यकता नहीं हो तथा दिव्यांग अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो, को पेंशन की पात्रता होगी।

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