शिवपुरी ।
अगर स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए एलपीजी से संचालित वाहनों का प्रयोग किया गया तो वाहन मालिक पर कार्रवाई होगी। जिला परिवहन अधिकारी मधुसिंह ने एलपीजी से चलने वाले स्कूली वाहनों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसके लिए पालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने बच्चों को किसी भी ऐसे वाहन से स्कूल न भेजें। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने पालकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर समझाइश दी है।
मारूति वेन व डबल फ्यूल से संचालित वाहनों में न भेजें स्कूल
जिला परिवहन अधिकारी मधुसिंह का कहना है कि 24 जून से नया शिक्षण सत्र चालू हो रहा है। अब बच्चे स्कूल जाएंगे, लेकिन कोई भी वाहन चालक स्कूली बच्चों का अगर असुरक्षति ढंग से परिवहन करते पाया गया तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर जिला परिवहन कार्यालय को सूचना दी जाए। इस संबंध में वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ का अभिभावकों से कहना था कि अपने बच्चों को मारूति वेन तथा डबल फ्यूल से संचालित वाहनों में स्कूल न भेजें। साथ ही अभिभावक चालक के ड्रायविंग लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत ही बच्चों को स्कूली वाहनों में भेजें। ऑटो में 12 साल के 5 बच्चे तथा 12 साल से अधिक उम्र के 3 बच्चे ही बैठाए जा सकते हैं। साथ ही अभिभावक यह चेक करें कि बच्चे को स्कल परिसर में ऐसे सुरक्षति स्थान से वाहनों में बैठाया जाए यहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों।
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