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अनु. जनजाति वर्ग के आवेदक स्वरोजगार शुरू करने हेतु 30 अगस्त तक आवेदन करे।

  अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगो को बैंको के माध्यम से स्वंय का रोजगार स्थापित किए जाने हेतु मध्यप्रदेश आदिवास वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा स्वरोजगार की विभिन्न योजनाऐं संचालित की गई है। उन योजनाओं के तहत शासन ने लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। योजनाओ का लाभ लेने हेतु आवेदकों को शिवपुरी जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग का मूल निवासी होना आवश्यक है।
    जिला शिवपुरी  हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (आदिवासी) के तहत 70 प्रकरण,मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (आदिवासी) के तहत 71 प्रकरण, मुख्यमंत्री युवा उघमी योजना के तहत 1 प्रकरण जबकि मुख्यमंत्री कृषक उघमी योजना के तहत 15 प्रकरणों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। उक्त योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक 31 अगस्त 2019 तक अपने आवेदन पत्र एमपी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 
    योजनाओं के संबंध मे विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण/मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम शिवपुरी से कार्यालयीन समय मे प्राप्त की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 50 हजार से 10 लाख रू.तक मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत 50 हजार रू.तक, मुख्यमंत्री युवा उघमी योजना मे 10 लाख से 2 करोड रू.तक और मुख्यमंत्री कृषक उघमी योजना मे 50 हजार से 2 करोड रू.तक की इकाई स्थापित की जा सकती है। इन योजनाओं मे आवेदकों को मार्जिन मनी का भी लाभ मिलेगा।

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