भोपाल | 03-सितम्बर-2019 |
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल श्री तरूण पिथोड़े द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त 09 आदतन अपराधियों को भोपाल जिला एवं इसके समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आदेश अधिनियम की धारा 5 (क)(ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर जारी किए हैं। जिला बदर व्यक्तियों को 100-100 पौधों का रोपण भी करने के आदेश दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने शुभम कुशवाह थाना कोतवाली, शेख अकील थाना चूना भट्टी, मुजीब, हकीम अली थाना हबीबगंज, नितेश सोनाने थाना कमला नगर, विनोद मीना थाना परवलिया सड़क, देवेन्द्र कसौटे थाना गौतम नगर और राजेश कुशवाह थाना एम.पी.नगर को छ: - छ: माह के लिए तथा विक्रम सिंह रावत थाना कमला नगर तथा अजय शर्मा उर्फ दत्ता थाना हबीबगंज को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। साथ ही जारी जिला बदर आदेश में निर्देशित किया गया है कि संबंधित को जिलाबदर अवधि समाप्त होने के पश्चात छ: माह में 100- 100 पौधों का वृक्षारोपण करना होगा और इसकी प्रत्येक 15 दिवस में थाना प्रभारी को जानकारी देना होगी। सम्पूर्ण वृक्षारोपण होने के पश्चात वृक्षारोपण की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भी देना होगी। इन अपराधियों के विरूद्ध पारित निष्कासन आदेश में जिला भोपाल और उससे लगे अन्य जिलों विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तथा होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। इन अपराधियों के विरूद्ध शहर के विभिन्न थानों में हत्या,हत्या का प्रयास, लूट, तोड़फोड़, चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी देने, चोरी, जुआ, सट्टा खेलने एवं खिलाने, नकबजनी, अवैध शस्त्र रखने आदि के अपराध पंजीबद्ध हैं। |
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