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विद्युत का उपयोग करने पर हुई एक वर्ष की सजा एवं दो हजार रूपए का अर्थदण्ड 

अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करने पर हुई एक वर्ष की सजा एवं दो हजार रूपए का अर्थदण्ड 

शिवपुरी | 11-सितम्बर-2019 विद्युत विभाग की बकाया राशि होने के कारण ग्राम पपरेडू निवासी पंजाब सिंह पुत्र नत्था सिंह रावत द्वारा विद्युत कनेक्शन काटने के उपरांत भी अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विद्युत) करैरा श्री अतुल सक्सेना ने धारा 138 के न्यायालीन प्रकरण 343/18 में 
   आरोपी को एक वर्ष की सजा एवं दो हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
    म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.मि. वितरण केन्द्र खैराघाट के उपप्रबंधक ने बताया कि ग्राम पपरेडू निवासी पंजाब सिंह पुत्र नत्था सिंह रावत पर विद्युत विभाग की 6 लाख 60 हजार 594 रूपए की बकाया राशि होने के कारण तत्कालीन कनिष्ठ यंत्री श्री आर.के.जैन द्वारा विद्युत कनेक्शन काट दिया गया था। आरोपी द्वारा काटे गए कनेक्शन पर विद्युत ऊर्जा का अनाधिकृत रूप से उपयोग किए जाने पर विद्युत विभाग द्वारा परिवारवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विद्युत विभाग के साक्ष्य लेने के उपरांत गुणदोष के पश्चात प्रकरण का निराकरण करते हुए आरोपी को एक वर्ष की सजा एवं 2 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में विद्युत विभाग की ओर से अभियोजन का संचालन एडवोकेट अशोक कुमार जैन द्वारा किया गया।  

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