जिला दण्डाधिकारी श्री बसंत कुर्रे ने पुलिस अधीक्षक श्री नागेन्द्र सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को दृष्टिगत रखते हुए मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5, 6 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अनावेदक को 03 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया हैं।
जारी आदेश के अनुसार अनावेदक रूकमाल पुत्र श्री ऊंकार सिंह मीणा उम्र 32 साल निवासी गांधीनगर प्रेमसर थाना देहात जिला श्योपुर को जिला श्योपुर एवं उसके सीमावर्ती जिला शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना (म.प्र.) की सीमा से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश दिए हैं।
जिला बदर की अवधि में अनावेदक बिना पूर्व स्वीकृति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही वर्णित जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट श्योपुर एवं अपने क्षेत्र के थाना को आवश्यक रूप से देने के भी निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार अनावेदक रूकमाल पुत्र श्री ऊंकार सिंह मीणा उम्र 32 साल निवासी गांधीनगर प्रेमसर थाना देहात जिला श्योपुर को जिला श्योपुर एवं उसके सीमावर्ती जिला शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना (म.प्र.) की सीमा से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश दिए हैं।
जिला बदर की अवधि में अनावेदक बिना पूर्व स्वीकृति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही वर्णित जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट श्योपुर एवं अपने क्षेत्र के थाना को आवश्यक रूप से देने के भी निर्देश दिए हैं।
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