कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 13 नवम्बर को विहित रीति से ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में किया जा चुका है।
ऐसे मतदाता जिन्होंने एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। विहित प्रारूप ईआर-1 नाम जोड़ने के लिये तथा किसी नाम को विलोपित कराने के लिये ईआर-2, किसी नाम को संशोधित कराने के लिये ईआर-3 में 21 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक ग्राम पंचायत मुख्यालय, जनपद पंचायत मुख्यालय तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। |
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