कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है |
गुना | 11-दिसम्बर-2019 |
कलेक्टर श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि बाल अधिकार उल्लंघन के विषय में शिकायतों की सुनवाई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा 14 दिसंबर 2019 को केम्प का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रात: 08:00 बजे केम्प स्थल नवीन कलेक्ट्रेट भवन में उपस्थित होने एवं आयोग द्वारा निर्धारित दायित्वों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सी.पी.आर. अधिनियम 2007 के तहत गठित भारत सरकार का वैधानिक निकाय है। आयोग का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को संविधान एवं अधिनियम,
नियमों में निहित कानूनी अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। किसी भी बाल अधिकार उल्लंघन के खिलाफ शिकायत लेने के लिए आयोग जिले का दौराकर रहा है। कोई भी व्यक्ति, बच्चा, माता-पिता या अभिभावक, कार्यवाहक बाल अधिकारों के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।
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