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दो फर्मों का बीज भण्डार का लायसेंस निलंबित / विकासखण्ड करैरा

 
    विकासखण्ड करैरा स्थित मैसर्स रामसेवक सीताराम गेडा एवं मैसर्स गुप्ता टेडिंग कंपनी से गेहूं के बीज का नमूना लेकर  
प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया था। परीक्षण में बीज अमानक पाए जाने पर बीज को जिले में क्रय, विक्रय
, भण्डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया था।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक एवं अनुज्ञापन अधिकारी श्री यू.एस.तोमर ने बताया है कि
 उक्त फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। परन्तु फर्म द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक
 न होने के कारण उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया है कि बीज नियंत्रण आदेश 1983 के नियम 15 
एवं 15(क)(ख) के तहत मैसर्स रामसेवक सीताराम गेडा एवं मैसर्स गुप्ता टेडिंग कंपनी का लायसेंस निलंबित कर दिया गया है।

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