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30 जनवरी तक होगा पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण


एंटी करप्शन न्यूज़
भोपाल। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पदों के आरक्षण का कार्यक्रम राज्य शासन ने जारी कर दिया है। आरक्षण की प्रक्रिया 20 से 30 जनवरी के बीच संपन्न की जाएगी। नए आरक्षण कार्यक्रम के अनुसार 20 जनवरी को ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायतों के पदों की आरक्षण की प्रारंभिक सूचना जारी की जाएगी। 27 जनवरी को ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच पद के आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी तथा 30 जनवरी को जनपद-जिला निर्वाचन क्षेत्र तथा जनपद अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी।
इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण की तिथी जारी नहीं की गई है, इसके लिए अलग से कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पंचायत विभाग की तत्कालीन अपर मुख्य सचिव गौरी सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ और पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल से बिना मंजूरी लिए 11 से 16 दिसंबर के बीच पदों के आरक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया था। सरकार ने तत्काल उस कार्यक्रम को निरस्त करते हुए गौरी सिंह को विभाग से हटा दिया था।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव की ओर से घोषित पंचायतों के आरक्षण कार्यक्रम में कलेक्टरों से कहा है कि वे ही आरक्षण संबंधी सभी सूचना और अधिसूचनाएं जारी करेंगे। तीन फरवरी तक कलेक्टर को आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके रिपोर्ट आयुक्त पंचायतराज के कार्यालय और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजनी होगी। प्रमाणित प्रतिलिपि विशेष वाहक से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
गैर अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच और जनपद पंचायत के अध्यक्ष चक्रानुक्रम से विभिन्न् वर्गों के लिए लाट (लॉटरी) निकालकर आरक्षित किए जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र की सभी पंचायत के सरपंच और जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।
अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए वार्ड आरक्षण आबादी के हिसाब से होगा। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए पद चक्रानुक्रम से लाट निकालकर आरक्षित किए जाएंगे। लाट से आरक्षण तय करने के पांच दिन पहले सूचना प्रकाशित करनी होगी, ताकि सभी लोग इसमें हिस्सेदारी कर सकें। आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

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