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दो अलग-अलग स्थानों पर अवैध शराब बेचने वाले आरोपियों को किया दंडित

दो अलग-अलग स्थानों पर अवैध शराब बेचने वाले आरोपियों को किया दंडित 

खरगौन | 28-जनवरी-2020
दो अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपियों को न्यायालय ने अर्थदंड से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 नवंबर 2019 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की ग्राम लोहारी में यहीं की निवासी राखी पिता रमेश अपने रिहायशी मकान से अवैध रूप से शराब बेच रही है। मुखबीर के बताए हुए स्थान पर आबकारी विभाग की टीम पहुंची और आरोपी के पास से 20 पाव देशी प्लेन मदिरा जब्त की। इसके अलावा खरगोन स्थित राजा ढ़ाबे पर अवैध रूप से शराब बेचने की सूचना मिलने पर आबकारी विभाग की टीम ढ़ाबे पर पहुंची और आरोपी विजय पिता रमेशचंद्र के कब्जे से 13 पाव देशी प्लेन मदिरा बिना अनुज्ञा पत्र के बेचते हुए पाया गया। दोनों आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आशीष दवंडे ने राखी को आबकारी एक्ट में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1800 रूपए तथा विजय को भी न्यायालय उठने तक की सजा व 1500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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