छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की सजा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी बरकरार |
प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी आरोपी को 01 वर्ष की सुनाई गई थी सजा, अपील न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय द्वारा दी गई सजा की पुष्टि की गई |
अनुपपुर | 26-फरवरी-2020 |
अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा जिला-अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा धारा 452, 354, 354ए भादवि के आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजेश पिता सूर्यभान सिंह गोड उम्र 29 वर्ष निवासी खेरवाटोला तरेरा, थाना करनपठार जिला-अनूपपुर के द्वारा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्रग्राम के द्वारा उसको दी गई 01 वर्ष की सजा के विरूद्ध की गई अपील का निराकरण करते हुए निचले न्यायालय द्वारा दिये गये 01 वर्ष की सजा की पुष्टि करते हुए निचले न्यायालय द्वारा आरोपी को दी गई सजा को बरकरार रखा हैं, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम द्वारा आरोपी को 01 वर्ष की सजा देते हुए निर्णय में यह टिप्पणी भी की गई कि आरोपी के द्वारा किये गये कृत्य गंभीर है, वर्तमान समय में महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों की निरंतर वृद्धि हो रही हैं और समाज में भय का माहौल बना हुआ है, यदि ऐसे अपराधों पर समय रहते अंकुश नही लगाया गया तो एक स्वस्थ समाज की कल्पना नही की जा सकती, यह टिप्पणी करते हुए आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रूपये के दण्ड को बरकरार रखा है, राज्य की ओर से अपीलीय न्यायालय में शशि धुर्वे सहा. जिला अभियोजन अधिकारी ने फरियादी का पक्ष रखते हुए आरोपी को कठोर दण्ड देने की मांग की थी। घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि घटना दिनांक 21.08.17 की सुबह 9 से 10 बजे की हैं, गांव की 01 महिला अपनी लड़की को फोन लगाने के लिए अभियोक्त्री (पीड़िता) के पास आई तब अभियोक्त्री (पीड़िता) उस महिला के साथ उसके घर चली गई और ऑंगन में बैठी थी तब तब वह महिला पीड़िता से बोली कि वह अपने पति को दवाई देकर आती हूँ तब दोनों साथ चलेगें तुम स्कूल चले जाना उसी समय पीछे से गॉंव का अभियुक्त राजेश सिंह आया और अभियोक्त्री की इज्जत लेने की नियत से अभियोक्त्री को उस महिला के घर के कमरे में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए छोड़छाड करने लगा इसी बीच वह महिला वहॉं पहुँच गई और पीड़िता को अभियुक्त की पकड़ से छुड़वाया तब अभियुक्त वहॉं से धमकी देकर चला गया। पीड़िता द्वारा थाना करनपठार में घटना की लिखित शिकायत करने पर चौकी सरई में अपराध क्र 0/17 धारा 452, 354, 354ए, 506 भादवि का अपराध आरोपी के विरूद्ध कायम किया जाकर अपराध विवेचना में लिया गया और ए.एस.आई. अकबर खान के द्वारा अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया दिनांक 21.10.19 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेन्द्रग्राम के द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 354, एवं 452 भादवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था जिसके उपरांत आरोपी की ओर से माननीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम के न्यायालय दोषसिद्व के विरूद्ध अपील की गई थी अपीलयी न्यायालय अपर सत्र न्यायालय राजेन्द्रग्राम द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा बरकरार रखा। |
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