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20 अप्रैल से 03 मई तक क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, यहां पढ़िए |


भोपाल। मध्यप्रदेश के ऐसे जिले जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की संख्या 0 से 10 के बीच है, धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश 20 अप्रैल 2020 से निरन्तर प्रभावशील रहेगा, जो 03 मई तक लॉक-डाउन अवधि में चलेगा। नवीन व्यवस्था 20 अप्रैल 2020 से लागू होगी, परन्तु नियमों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा। दो पहिया एवं चार पहिया वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे एवं जो वाहनधारी छूट की श्रेणी में है, उन्हें अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। दो पहिया वाहन में एक से अधिक सवारी नहीं हो सकेगी।20 अप्रैल 2020 से लॉकडाउन के संबंध में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन एवं व्यवस्थाओं हेतु आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय एवं विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के संबंध में जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में (कंटेन्मेंट एरिया छोडक़र) विभिन्न व्यवस्थाएं इस प्रकार रहेंगी-


छूट एवं गतिविधियों की अनुमति होगी, जिसके तहत-


निम्नलिखित गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी


निम्नलिखित गतिविधियां संचालित रहेगी

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