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होम क्वारेंटीन नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया जाएगा दो हजार रूपए जुर्माना कलेक्टर ने अधिकारियों को जुर्माना लगाने के दिए निर्देश

www.anticorruptionews.com की ताज़ा ख़बर, ब्रेकिंग न्यूज़
नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए होम क्वारेंटीन किए गए संदिग्ध व्यक्ति द्वारा होम क्वारेंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश मप्र शासन द्वारा दिए गए हैं। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने होम क्वारेंटीन के नियमों का प्रथम उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर दो हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाए जाने तथा पुनः उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति को तत्काल क्वारेंटीन सेंटर या सीसीसी केन्द्र भेजे जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संदिग्ध मरीजों या हल्के लक्षणों वाले (mild/ presymptomatic) प्रकरणों को होम क्वारेंटीन कर अंडरटेकिंग लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधितों द्वारा होम क्वारेंटीन के नियमों का पालन नहीं करने के कारण अन्य लोगों के संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने के अधिकार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, मध्यप्रदेश एपीडेमिक डिजीज कोविड-19 विनियमन 2020 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं।

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