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कोई चोरी छिपे दुकान नहीं खोलें, अधिकारियों ने दिए दिशा निर्देश


करैरा। जिले के करैरा नगर में बीते रोज प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर के दुकानदारों व व्यापारियों की बैठक लेते हुए उन्हें दुकान खोलने व बंद करने से संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य रूप से करैरा तहसीलदार जीएस बैरवा, टीआई राकेश शर्मा सहित आरआई व पटवारी मौजूद रहें। इन्होंने सभी दुकानदारों को सलाह दी कि सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक बाजार खुले रहेंगे और दुकानदारों को अपनी दुकान पर हर आने वाले ग्राहक की इंट्री रजिस्टर में करनी है।
सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सेनेटाइजर का उपयोग करना दुकानदारों को अनिवार्य होगा। सामान देते समय मास्क का उपयोग करना अति आवश्यक है। कोई भी दुकानदार सामान्य दूरी का उल्लंघन करता है तो उसकी दुकान सील्ड की जा सकती है।
हेयर सैलून व व्यूटीपार्लर की दुकानें रहेंगी बंद
नगर में जितनी भी हेयर कटिंग सैलून व ब्यूटीपार्लर की कोई भी दुकान नही खुलेगी। अगर कोई चोरी छिपे इन दुकानों को खोलता है तो उनके खिलाफ धारा 188 की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा होटल भी बंद रहेंगे केवल नाश्ता पैक करके दिया जा सकता है। रविवार को बाजार पूर्व की तरह पूरी तरह से बंद रहेगा।

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