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गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित


 

समिति में सदस्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव होगें । अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव खनिज संसाधन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वन, अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव कृषि एवं उद्यानिकी, अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव लोक निर्माण, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नवकरणीय ऊर्जा, अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव श्रम, रेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि एवं संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि सदस्य होगें।
भारत सरकार ने 20 जून 2020 से 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' प्रारंभ किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 वैश्विक महामारी से जनित परिस्थितियों के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आए प्रवासी श्रमिकों और प्रभावित अन्य ग्रामीणों को रोजगार तथा अजीविका के तात्कालिक अवसर उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य से शासकीय विभागों में समन्वय और उनकी योजनाओं व संसाधनों के द्वारा अद्योसंरचना व परिसंपत्ति निर्माण तथा आर्थिक क्षेत्र के विनिर्दिष्ट कार्यों का क्रियान्वयन 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' के लिये 125 दिन की अवधि में किया जाना है

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