हसौद/ जाँजगीर चापा जिला के हसौद थाना में हसौद निवासी प्रार्थी अर्जुन बर्मन ,पिता दुजराम बर्मन द्वारा 3 अप्रैल को लिखित में शिकायत FIR दर्ज कराई गई थी। की भोला कश्यप द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट में सतनामी समाज के प्रति अभद्र टिप्पणी किया था जिससे सतनामी समाज के लोगो को आहत पहुचा था जिससे हसौद थाना भारतीय दंड सहिता 153 ए के तहत अपराध पंजीबध्द कर लिया गया था और विवेचना किया जा रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने गंभीरता से मामला को विवेचना मे लेने को निर्देश दिया गया जिससे इनके निर्देशानुसार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह , तथा अनुविभागीय अधिकारी डभरा/चंद्रपुर भवानी भांकर खुंटीया के मार्गदर्शन पर प्रकारण को विवेचना किया गया और विवेचना के दौरान मामले में धारा 506 भी जोड़ी गई व आरोपी भोला कश्यप पिता जीतराम कश्यप उम्र 28 वर्ष साकिन मल्दा थाना हसौद के विरूद्द धारा सादर का अपराध घटीत करना पर्याप्त सबूत पाये जाने से दिनांक 16 जून 2020 को आरोपी भोला कश्यप पिता जीतराम कश्यप ग्राम मल्दा थाना हसौद को विधिवत गिरप्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। उक्त कार्यवाई मे निरिक्षक देवेश सिंह राठौर , सउनि चंदन सिंह आरक्षक शिवगोपाल रात्रे का विशेष योगदान रहा है।
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