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दवाई में मिलावट और विक्रय, किस धारा के तहत FIR दर्ज होगी, पढ़िए



पिछले लेख में हमने आपको बताया था कि किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट करना और उसका विक्रय करना किस धारा के अंतर्गत एक दण्डिनीय अपराध है। आज के लेख में हम आपको जानकारी देंगे की किसी औषधि में मिलावट करके उसको कमजोर बनाना या नुकसान दायक बनाना और मिलावटी दवाइयों की बिक्री करना किस धारा के अंतर्गत दण्डिनीय अपराध है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती। वह अपनी शिकायत लेकर पुलिस थाने जाते ही नहीं। यदि कभी कोई चला जाए तो पुलिस उसे दरवाजे से वापस लौटा देती है। कहती है यह मामला पुलिस के हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। इसलिए जरूरी है कि इसे ध्यान पूर्वक पढ़ा और समझा जाए। ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।


भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 274 की परिभाषा:-


भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 275 की परिभाषा:-


भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 274 एवं धारा 275 में दण्ड का प्रावधान:-

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