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जुर्मः पॉक्सो एक्ट के आरोपी को जेल भेजा



गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 09 जुलाई 2020 को फरियादी पिता द्वारा अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर ले जाने की रिपोर्ट थाना कोतवाली गुना पुलिस को की गई थी। जिस पर से थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपहरण का मामला दर्ज किया गया एवं इसके बाद अपहृता की तलाश में कोतवाली पुलिस शक्रियता से जुट गई। अपहृता की तलाश की कड़ी में कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 11 जुलाई को नाबालिग अपहृता को खोज निकालने में सफलता हासिल कर ली गई। दस्तयाबी पर नाबालिग लड़की द्वारा पुलिस को बताया कि केंट कांजीहाउस के पास मातापुरा निवासी राजू कोरी पुत्र नारायण सिंह कोरी उम्र 35 साल मुझे वहला-फुसलाकर कर अपने साथ ले आया और उसने मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ गलत काम भी किया। लड़की केे द्वारा बताये अनुसार पुलिस ने प्रकरण में धारा 376(2)(एन), 366 भादवि एवं 5/6 पास्को एक्ट का इजाफा कर आरोपी राजू कोरी की सरगमी से तलाश प्रारंभ की गई एवं आज दिनांक 13 जुलाई को कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण के आरोपी राजू कोरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया,

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति सविता बजाज एडीपीओ  गुना द्वारा वीडीयो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया गया।


       

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