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पुलिस पर बंदूक से फायर एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी की न्यायालय ने की जमानत निरस्त

 गुना। न्यायालय गुना में पुलिस कर्मचारियों पर हमला करने एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी धर्मेश ओझा की तरफ से जमानत के लिए आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी श्री राजेश सिंह आर्य एडीपीओ गुना द्वारा की गई जिसमें शासन की ओर से तर्क रखे गए की  मामला गंभीर प्रकृति का है  तथा आरोपी से  एक 12 बोर की बंदूक व दो जिंदा राउंड जप्त हुए हैं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि आरोपी धर्मेश ओझा एवं अन्य सह आरोपीगण के साथ मिलकर पुलिस कर्मचारियों पर बंदूक से फायर किए जाने एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न  किए जाने के संबंध में घटना घटित की थी जिस पर से थाना धरनावदा द्वारा अपराध क्रमांक 343/2020 अंतर्गत धारा 353, 336,34 एवं आयुध अधिनियम की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था जिसमें आरोपी धर्मेश ओझा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। 

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