सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी भरत
धाकड़ उर्फ छिंदा पुत्र बारेलाल धाकड़ निवासी ग्राम कोटा
का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में
पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री हजारी
लाल बेरवा के द्वारा की गई।
शिवपुरी। मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने
बताया कि आरोपी के विरुद्ध
थाना देहात शिवपुरी में धारा 302, 307, 147, 148, 149, 323,294
का अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के द्वारा दिनांक 06/08/2020
को जमानत आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया
गया जिसे न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया।
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