शिवपुरी,- भारत सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों के भविष्य की सुरक्षा हेतु शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मे पात्र किसानों को लाभान्वित करने के लिए अभियान चलाकर किसानों को इस योजना से जोडने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
उप संचालक कृषि श्री यू.एस.तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो वृद्धा अवस्था संरक्षण और लघु तथा सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मे 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान भाई जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है वह अपना पंजीयन, कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.एसी) पर आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जमीन किताब की छायाप्रति ले जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिमाह न्यूनतम रूपये 3 हजार प्राप्त होंगे और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो पतिध् पत्नि को परिवारिक पेंशन रूपये 1 हजार 500 प्रति माह मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मे कृषक को अंशदान प्रीमियम आयु अनुसार राशि रूपये 55 से 200 प्रतिमाह जमा करना होगा एक बार आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है।
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