शिवपुरी, / भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के नाम बढ़ाने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का निर्वाचक साक्षरता क्लब (वोटर लिटरेसी क्लब) के माध्यम से दल गठित किया जाकर नाम बढ़ाने की कार्यवाही की जाएगी। आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी 2021 के आधार पर मतदाताओं के नाम बढ़ाने का कार्य 24 दिसम्बर तक किया जाएगा।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री आर.एस.बालौदिया ने प्राचार्य शासकीय पी.जी.काॅलेज एवं जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए है कि जिले की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्रायें जिनकी आयु 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, उनके नाम बढ़ाने की कार्यवाही करने हेतु संबंधित शाला प्रमुखों को निर्देशित किया जाए। नाम बढ़ाने हेतु फार्म संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करें तथा भरे हुये फार्मों को निराकरण हेतु उसी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा किये जा सकता है।

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