जांजगीर-चांपा ,16 जून, 2021/ जिले के चांपा थाना में गरिमा होम्स एण्ड रियल स्टेट एलाईड कंपनी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ निपेक्षकों का संरक्षण अधिनियम 1978 एवं ईनामी चीट फंड धन परिचालक अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेश के अनुसार चांपा तहसील के ग्राम कोसमंदा में खसरा नं.- 1456/8 रकबा 1.30 ए/ 0.54 हे. भूमि गरिमा होम्स एण्ड रियल स्टेट एलाईड कंपनी के संचालक बनवारी लाल कुशवाहा के नाम दर्ज है। निवेशकों की जमा की गई राशि लौटाने के लिए छत्तीसगढ़ निपेक्षकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कुर्की की अंतःकालीन आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परित किया गया है। संबंधितों को जन सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु संबंधित के पते में नही रहना पाया गया।

0 टिप्पणियाँ