शिवपुरी - बरसात में यदि आप पर्यटन स्थलों की सैर करने जाने का मन बना रहे हैं, तो इस बार अपना इरादा बदल लीजिए। क्योंकि जिला प्रशासन ने एहतियात बतौर 31 अगस्त तक इन स्थानों पर आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। धारा 144 भी लागू है। यदि कोई यहां पर सैर- सपाटा करते मिला तो फिर उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी।
एसडीएम अरविंद वाजपेयी ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तहसील शिवपुरी अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्थानों पर जन सामान्य का आना जाना रहता है। 31 अगस्त तक इन क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी हुए हैं।क्योंकि इन स्थानों पर अक्सर बरसात में दुर्घटना घटित होती हैं इसलिए जन सामान्य की जान और माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। एसडीएम ने बताया कि तहसील शिवपुरी के सुल्तानगढ़ वॉटर फॉल, भदैया कुंड, मड़ीखेड़ा बांध, टुंडा भरका, भूरा खो पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा।
इसके साथ ही भदैया कुंड पर सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम करने के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई कोविड गाइड लाइन का पालन करना होगा। कार्यक्रम के पूर्व एसडीएम कार्यालय से अनुमति भी लेनी होगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते पाया जाता है तो फिर उसके विरुद्ध धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी।
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