शिवपुरी, अपराध नियंत्रण प्रवर्तनन कार्य हेतु 05 अनुबंधित वाहन वित्तीय वर्ष 2021- 22 ( जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022) हेतु किराये पर अनुबंधित किये जाना है। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से 12 जुलाई दोपहर 02 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे तथा प्राप्त आवेदन प्रस्ताव अपराह्न 04 बजे खोले जायेंगें। आवेदन पत्र का मूल्य रूपये 100 /- निर्धारित है। इसे ई -चालान/ चालान के माध्यम से आबकारी शीर्ष "0039 स्टेट एक्साइज एवं 800 अन्य प्राप्ति में जमा कराया जा सकता है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि वाहन टैक्सी परमिट कोटे का (लग्जरी नहीं) सेवा कर हेतु पंजीकृत होना चाहिए। सेवा कर हेतु पंजीकरण न होने की दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित संस्था /फर्म द्वारा टैक्सी सेवाओं का दिया जाना प्रचलित नियमों के अनुमत्य है। निविदा में मुख्यालय पर नियमानुसार अधिकतम निर्धारित किलोमीटर की सीमा को आधार मानकर मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्स्ड चार्ज ( Fixed Charge) तथा मुख्यालय से बाहर भ्रमण हेतु वेरिएबल चार्ज (Variable Charge per Kilometer) पृथक-पृथक अंकित करना चाहिए। वाहन का मासिक किराया शासन द्वारा निर्धारित दर यथा-वाहन का परिचालन 2500 कि.मी. किये जाने की स्थिति में रूपये 30000/- अधिकतम भुगतान किया जायेगा। वाहनों के किराए के संबंध में शासन शर्तों की जानकारी कार्यालयीन समय में कलेक्टोरेट परिसर, शिवपुरी स्थित कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
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