कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में उपयोग होने वाले वाहनों की आवश्यकता एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जिले में संचालित होने वाले प्रत्येक पेट्रोल पम्प को आदेश जारी किए है। जारी आदेश के तहत पेट्रोल पंप संचालक अपने पेट्रोल पंप में 1000 लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टॉक में हमेशा रखना सुनिश्चित करेगें।
उक्त रिजर्व स्टॉक का निस्तारण कलेक्टर अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देश पर ही किया जायेगा। उक्त आदेश में किसी प्रकार की शिथिलता/ अवहेलना करने पर निर्वाचन नियमों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक अथवा दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश शिवपुरी जिले के समस्त पेट्रोल पम्पों पर 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
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