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नव वर्ष के उपलक्ष में होटलों एवं सार्वजनिक स्थलों में पार्टी का आयोजन प्रतिबंधित,

 


जांजगीर-चांपा, 30 दिसंबर, 2021/ जिला मजिस्ट्रेट श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला ने कोविड-19 एवं नये वेरियण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के मद्देनजर नववर्ष के उपलक्ष्य में होटलों और सार्वजनिक स्थलों में पार्टी का आयोजन प्रतिबंधित कर दिया है। इस आदेश  के उल्लंघन पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट और विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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