राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील के दौरान निविदा, स्वीकृति एवं क्रय की अनुमति के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए है।
जारी निर्देशों के तहत जिला अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों जैसे निविदा, स्वीकृति, क्रय के संबंध में आयोग से सीधे अनुमति हेतु पत्राचार किया जा रहा है। भविष्य में कोई भी प्रस्ताव कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया जाये। निविदा/स्वीकृति/ क्रय आदि संबंधी प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन स्तर से संबंधित विभाग के द्वारा आयोग को प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। इस प्रकार के प्रस्ताव जिला स्तर से प्रेषित नहीं किये जाये।
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