सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि शिक्षा लाभ कमाने का कारोबार नहीं है और ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। कोर्ट ये बातें मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस बढ़ाने की मांग वाली आंध्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही।
अदालत ने मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस बढ़ाकर 24 लाख रुपए सालाना किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। साथ ही याचिका दायर करने वाले एक मेडिकल कॉलेज और राज्य सरकार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि पहले से तय फीस को 7 गुना बढ़ाने का फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है

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