छात्र छात्राओं को दी गई कानूनी जानकारी
शिवपुरी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशन में तथा जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी की सचिव श्रीमती अर्चना सिंह के मार्गदर्शन में गतदिवस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरसोद में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता सप्तम जिला न्यायाधीश शिवपुरी अमित कुमार गुप्ता ने की। उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं को बताया कि लोकतंत्र में कानून संविधान रूपी सूर्य के प्रकाश में पलता बढ़ता है अतः प्रत्येक व्यक्ति को कानून की आवश्यक जानकारी जरूर होना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी क्योंकि विधि की ही धारणा होती है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून को जानता है।
इस अवसर पर श्री गुप्ता ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क में उपबंधित मौलिक कर्तव्य जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना राष्ट्रगान का सम्मान करना संविधान का पालन करना राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखना राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर रहना वरिष्ठ नागरिक एवं महिलाओं का सम्मान करना पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन बनाए रखने की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 पर प्रकाश डालते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों के प्रावधानों की जानकारी दी तथा छात्र-छात्राओं को कछुए और खरगोश की कहानी सुनाकर प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से छात्रों को विधिक जानकारी दी।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेंद्र कुमार चढ़ार ने उपस्थित छात्र छात्राओं को बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा और उनके संरक्षण के लिए योजना 2015 पर प्रकाश डालते हुए विवादों के निराकरण के लिए नेशनल लोक अदालत एवं समझोता समाधान आदि के साथ-साथ निशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान के बारे में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य रवि कांत वर्मा सहित अन्य शिक्षक रजनीश त्रिवेदी, अशोक झा, डॉ.अंसारी गर्ग, तृप्ता शर्मा, रानी शर्मा, नीतू धाकड़, सायना बानो, मनोज अहिरवार, संजीव खत्री, गजेंद्र रावत, पंचायत सचिव, दीपक शर्मा एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

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