जारी आदेश के तहत संपूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान का अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वॉल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैध ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा। शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किये जावे आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। किसी भी आम सभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/ राजनैतिक दलों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति हेतु संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है।

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