जारी आदेश के तहत आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत जारी शिवपुरी जिले में स्थित समस्त थाना क्षेत्रों की सीमाओं में रहने वाले एवं उपलब्ध समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों की शस्त्र अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से विधानसभा निर्वाचन 2023 की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक निलंबित की जाकर, उन पर अंकित लाइसेंसी शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराये जाने के निर्देश दिए गए थे। विधानसभा निर्वाचन 2023 सम्पन्न हो चुका है तथा आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गयी है। पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके तहत शिवपुरी जिले के अंतर्गत 108 पंच पदों के लिए निर्वाचन होना है। पंचायतों के उप निर्वाचन (उत्तरार्द्ध) कार्यक्रम की घोषणा हो उपरांत से ही संबंधित क्षेत्रों जहाँ चुनाव होना है, वहां आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गयी है। संबंधित शस्त्र लायसेंसधारियों को उनके शस्त्र लाइसेंस पर अंकित थानों में जमा शस्त्रों की विधिवत वापिसी कराना सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह आदेश 11 जनवरी 2024 तक प्रभावशील होगा।
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