9.30 से 2.30 बजे तक बहनें बांधेंगी राखी : जेल प्रवंधन ने खुली मुलाकात के संबंध में दिशा-निर्देश जारी, इस दस्तावेजों को साथ ले जाना रहेगा अनिवार्य
शिवपुरी की सर्किल जेल में रक्षा बंधन के पावन पर्व पर बहनें अपने भाइयों से खुली मुलाकत कर उन्हें राखी बांध सकेगी। इसके लिए जेल अधीक्षक द्वारा सर्किल जेल में निरुद्ध बंदियों की 18 अगस्त को होने वाली खुली मुलाकात के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इन नियमों का करना होगा पालन -
जारी निर्देशों के तहत पुरुष बंदियों से मुलाकात एवं राखी बांधने के लिए उनके परिवार की केवल महिला सदस्यों व 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही जेल गेट के अंदर प्रवेश दिया जाएगा।
बंदी से मुलाकात का समय अधिकतम 10 मिनट निर्धारित किया है। समय पूर्ण होने उपरांत मुलाकाती परिजन को स्वतः जेल से प्रस्थान करना होगा। मुलाकात का समय प्रातः 9.30 से दोपहर 2.30 बजे तक रहेगा।
बंदियों के परिजन पहचान के लिए अपने साथ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मतदाती परिचय पत्र, पेन कार्ड आदि में से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाए। इसके साथ ही अपने-अपने कीमती सामान पर्स, मोबाइल, रुपया-पैसे इत्यादि अपने परिजन को बाहर देकर ही जेल गेट पर प्रवेश करें।
उक्त सामग्री जेल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी है। किसी भी सामग्री के खो जाने या गुम हो जाने पर जेल प्रशासन की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। मुलाकात के दौरान केवल मिठाई, गजक, सोन पापड़ी मिठाई 250 ग्राम अंदर ले जाना अनुमत किया है। बने हुए भोजन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
जेल प्रशासन द्वारा पूजा की थाल उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल आदि सामग्री रहेगी। साधारण प्रकार की राखी आप स्वयं लेकर आएं। कैदी से मुलाकात के लिए आने वाले सभी परिजन (बहन) बाहर एकत्रित हो जाएं। उसके उपरांत ही मुलाकात करें। बार-बार एक ही बंदियों को मुलाकात स्थल पर बुलाया नहीं जाएगा।
केवल एक बार में ही मुलाकात करें। नगद रुपए बंदियों को देना सख्त मना है। इस प्रकार का कृत्य करने पर मुलाकात प्रतिबंधित कर दी जाएगी। साथ ही बंदी के विरुद्ध जेल अपराध दर्ज किया जाएगा। जेल अधीक्षक ने जेल प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने की अपील की है।
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