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News : मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम अथवा स्वरोजगार योजना से ऋण हेतु संपर्क करें

NEWS > शिवपुरी, 15 सितम्बर  पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितग्राहियों के लिये मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम अथवा स्वरोजगार योजना 2022 संचालित की गई है। इन योजनाओं का लाभ लेकर स्वयं का उद्यम अथवा रोजगार स्थापित किए करने के लिए आवेदक संबंधित विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के सहायक संचालक ने बताया कि उद्यम योजना में केवल नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु देय होगा। उद्योग ईकाई के लिये 1 लाख से 50 लाख तक परियोजना है एवं सेवा ईकाई के लिए 1 लाख से 25 लाख की परियोजना है। आवेदक की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो। इसी प्रकार स्वरोजगार योजना सभी प्रकार के नवीन रोजगार की स्थापना हेतु 10 हजार से 1 लाख की परियोजना है आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष एवं आयकर दाता न हो। हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन अधिकतम 7 वर्षों तक ऋण भुगतान निर्धारित समय की शर्त पर दिया जाएगा। आवेदक अथवा हितग्राही Samast.mponlione.gov.in पर एवं कार्यालय पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी में जानकारी हेतु सम्पर्क कर सकते है।

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