News > डीएपी खाद को की काला बाजारी करने बालो को कृषि विभाग और पुलिस ने संयुक्त टीम बना कर पकड़ा !
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डीएपी खाद की काला बाजारी |
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी श्री अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव मुले एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजय चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में मिलावट खोर एवं काला बाजारी करने वाले वालों के विरुद्ध कार्यवाही
मिली जानकारी अनुसार हम आप को बता दें की सूचना मिली को हवाईपट्टी के पीछे नर्सरी लुधावली के पीछे गाडी में डीएपी खाद की काला बाजारी हो रही है जानकारी अनुसार पुलिस और कृषि विभाग बताए गए स्थान
हवाईपट्टी के पीछे नर्सरी लुधावली पर पहुंचे जहां वाहन क्रमांक MP33G2110 खड़ा मिला, से नाम पता पूछने
पर ,श्री शिवनंदन पुत्र जालिम सिहं कुशवाह उम्र 32 साल निवासी टोंगरा थाना सिरसौद के वाहन में 48 कट्टे भरे हुए DAP (18:46:0) उर्वरक चंबल फर्टीलाइजर एण्ड कंपनी लिमिटेड गडेपान कोटा राजस्थान के पकडे गये तथा 99 कट्टे खेतान कंपनी के फटे हुए पकडे गये एवं वाहन क्रमांक MP33 G2028 वाहन चालक श्री गोविन्द सिंह कुशवाह पुत्र अतर सिंह उम्र 22 साल निवासी फतेहपुर थाना कोतवाली तथा सोनू धाकड पुत्र रामअवतार सिंह उम्र 26 साल नि. नयागांव सुभाषपुरा के वाहन में 42 कट्टे DAP (18:46:0) उर्वरक चंबल फर्टीलाइजर एण्ड कंपनी लिमिटेड गडेपान कोटा राजस्थान के पकडे गये उक्त वाहन चालकों से मौके पर DAP उर्वरक के संबंध में पूछताछ की उर्वरक कहां से लाये और कहां ले जा रहे हो तथा विल्टी, चालान, लायसेंस को दिखाने के लिये कहा गया जो इनके पास नहीं थे। उक्त वाहनों में लोडेड उर्वरक को मय वाहन सहित दिनांक 14.09.24 को जप्त किया गया। जप्त उर्वरक से सेंपल लिये गये जिन्हें निरीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा जावेगा। उक्त तीनों आरोपीगणों द्वारा उर्वरक का अवैध रूप से परिवहन एवं काला बाजारी किया जाना पाये जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 का उल्लंघन किया जाना पाया जाने से आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध धारा 3/7 ई.सी. एक्ट एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 का पंजीबद्ध कर पुलिस ने विवेचना में लिया गया है
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