म.प्र.शासन राजस्व विभाग द्वारा विभाग अथवा उपक्रम के लिए भूमि क्रय करने हेतु भूमि धारकों द्वारा भूमि विभाग अथवा उपक्रम को हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के भीतर में अपनी आपत्ति कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।
कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा विभाग अथवा उपक्रम के लिए ग्राम शिवराज के भूमि खसरा नम्बर पीएफ-292 के भूमिस्वामी कल्याण पुत्र होरलिया, आदिवासी, हरवान पुत्र श्यामा आदिवासी, तोरन पुत्र तिजुआ आदिवासी, शोभाराम पुत्र रतना आदिवासी बुद्धा पुत्र दीना आदिवासी तथा ग्राम केमखेड़ा के भूमि खसरा नम्बर पीएफ-289 के भूमिस्वामी बुद्ध पुत्र बल्ला आदिवासी, भदैया पुत्र भमरा आदिवासी, बालकिशन पुत्र मंजू आदिवासी, रामचरण पुत्र धनुआ आदिवासी, राम सिंह पुत्र अन्नू आदिवासी, राम सिंह पुत्र बलुआ आदिवासी, इमरत पुत्र गोकलिया आदिवासी, ग्याराम पुत्र जगना आदिवासी, वंशी पुत्र गोकलिया आदिवासी, फूल सिंह पुत्र भमरा आदिवासी, चिल्लू पुत्र भमरा आदिवासी द्वारा भूमि विभाग अथवा उपक्रम को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह 15 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में दर्ज करा सकता है। इसके उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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