कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार आज राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए जनजातीय वर्ग के कृषकों की भूमियों से अवैध कब्जा हटाया गया है। कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशानुसार भूमि पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम हातोद निवासी कला पत्नी जनवेद आदिवासी, शीला पत्नी अतर सिंह एवं सुनील पुत्र अतर सिंह आदिवासी ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम हरनगर स्थित उनकी भूमि सर्वे क्रमांक 330/2, 471, 476 एवं 559, कुल रकबा 2.5200 हेक्टेयर पर सिमरपाल सिंह एवं प्रतिपाल सिंह द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। अपनी समस्या लेकर आवेदक जनसुनवाई में भी पहुंचे।इस मामले में कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने तहसीलदार को कार्यवाही के निर्देश दिए।सीमांकन एवं जांच के बाद जारी हुआ बेदखली आदेशप्रकरण में राजस्व विभाग द्वारा विधिवत सीमांकन एवं मौका जांच कराई गई। जांच उपरांत अवैध कब्जाधारी को तलब किया गया, जहां उसने संबंधित भूमि पर कब्जा किया जाना स्वीकार किया। इसके बाद बेदखली आदेश जारी किया गया और भूमि स्वामी को भूमि का वैध कब्जा दिलाया गया।लगाया गया अर्थदंडआदेश के अनुपालन में 08 जुलाई 2026 को राजस्व दल द्वारा मौके पर पहुंचकर संबंधित आवेदकों को भूमि का विधिवत कब्जा सौंपा गया। साथ ही इस मामले में सिमरपाल पुत्र सिंघारा सिंह सिख, निवासी ग्राम हरनगर पर ₹25,000 का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है।

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