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Shivpuri News : कानून-व्यवस्था: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट का बड़ा फैसला

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीन आदतन अपराधी छह माह के लिए जिला बदर

शिवपुरी जिले सहित आसपास के 6 पड़ोसी जिलों की सीमाओं से किया निष्कासित

शिवपुरी। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आदतन अपराधियों को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।

प्रशासनिक आदेश के तहत इन अपराधियों को शिवपुरी जिले के साथ-साथ उसकी सीमाओं से लगे पड़ोसी जिलों—ग्वालियर, अशोकनगर, श्योपुर, मुरैना, दतिया एवं गुना की सीमा से बाहर रहना होगा।

इन अपराधियों पर गिरी गाज:

  • अकरम शाह (25 वर्ष): पिता अनवर शाह, निवासी नरवर तिराहा सतनवाड़ा (थाना सतनवाड़ा)। इसके खिलाफ वर्ष 2020 से विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं।
  • अरविंद गुर्जर (21 वर्ष): पिता बैजनाथ गुर्जर, निवासी करोंदी कॉलोनी (थाना फिजिकल, शिवपुरी)। इसके विरुद्ध भी वर्ष 2020 से लगातार आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
  • दिनेश उर्फ लल्लू (38 वर्ष): पिता पहलवान सिंह परिहार, निवासी इंद्रा कॉलोनी बदरवास (थाना बदरवास)। इसके खिलाफ वर्ष 2019 से कई धाराओं में मामले दर्ज हैं।

प्रशासन का रुख और सख्त शर्तें:

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन अपराधियों की लगातार जारी गतिविधियों से क्षेत्र की लोक-शांति प्रभावित हो रही थी तथा किसी गंभीर वारदात की आशंका बनी हुई थी।

आदेश में निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य की गई हैं:

  1. निवास स्थान की जानकारी: निष्कासन अवधि (6 माह) के दौरान ये अपराधी जिस स्थान पर भी रहेंगे, उसकी लिखित सूचना हर महीने रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संबंधित थाना प्रभारी को देनी होगी।
  2. कोर्ट पेशी पर छूट: यदि इन अपराधियों के खिलाफ इन जिलों की किसी अदालत में मामला विचाराधीन है, तो वे केवल पेशी के दिन न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे। हालांकि, इसके लिए भी उन्हें पूर्व में संबंधित थाना प्रभारी एवं पुलिस अधीक्षक (SP) को सूचित करना अनिवार्य होगा।

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